15 जून 2005 को भारत की संसद द्वारा पारित, सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम कुछ प्रावधान प्रदान करता है जिसके तहत एक भारतीय नागरिक सरकारी निकाय या सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। नागरिकों को समय पर प्रतिक्रिया देने के आदेश का पालन करते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्रता से या तीस दिनों की अवधि के भीतर जवाब देना आवश्यक है। यह कानून 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह से लागू हुआ।
आरटीआई लोगो एक साधारण और प्रतिष्ठित लोगो है, जिस पर कुछ जानकारी के साथ कागज की एक शीट को दर्शाया गया है, और सार्वजनिक प्राधिकरण जानकारी प्रदान करता है। यह सरकार में सूचना और जवाबदेही के हस्तांतरण के माध्यम से लोगों के सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करता है। लोगो को तत्कालीन कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण द्वारा लॉन्च किया गया था।
राइट तो इनफार्मेशन (आरटीआई ) हिंदी
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